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Rajput Girls Hostel

SHREE RAJPUT SABHA M.G.D. GIRLS HOSTEL
Mahrani Farm, Durgapura, Jaipur

Fee Structure:

Application Form Fee: Rs. 100
Monthly Maintenance Fee Rs. 2000
Monthly basis Scholarship Rs. 500
Caution Money & Mess Advance( One time and refundable) Rs. 5000

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित नियम:

  1. कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की नियमित छात्राओं को ही मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
  2. अनुतीर्ण छात्राओं, छूत की बीमारी से रोगी एवं दुराचरण सम्बन्धित पुलिस केस वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा और प्रवेश पाये हुई छात्राओं को छात्रावास से निष्कासित कर दिया जावेगा।
  3. छात्रा को जो कमरा आवंटित किया जावेगा, उसी में निश्चित अवधि तक निवास करना होगा।
  4. छात्रावास में प्रवेश के समय पर जिस कक्षा की पढ़ाई हेतु प्रवेश दिया जाता है। उस कक्षा की परीक्षा के अन्तिम पेपर हो जाने के बाद 7 दिवस के भीतर कमरा खाली करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक वर्ष में 30 जून को कमरा खाली कर वार्डन को सम्भलाना होगा। अगले वर्ष नवीन प्रवेश पत्र भरना होगा।
  5. प्रवेश-पत्र शुल्क 100 रूपये है। प्रवेशका मिनिमम समय तीन माह के लिए 2000/- प्रतिमाह शुल्क की दर से होगा। आगे इसी तीन माह के क्रम मे 2000/- प्रतिमाह देय होगा।
  6. प्रत्येक छात्रा को प्रवेश के समय रूपये 2500/- कॉशनमनी के रूप में जमा कराने होंगे। जो छात्रावास छोड़ने समय छात्रा को (अगर कोई कटौती हुई तो काटकर) वापस लौटा दिये जायेंगे। 6 माह तक न माँगने पर वह सभा की सम्पति होगी।
  7. कोई छात्रा राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी। समाज के प्रति अवांछित कार्य करते पायी गयी तो निष्कासित की जायेगी और लॉजिंग राशि व कॉशन मनी जब्त की जायेगी।
  8. प्रत्येक छात्रा को रोजाना सायंकाल निर्धारित समय पर रोलकाल बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य है प्रत्येक छात्रा को मैस में भोजन करना अनिवार्य है। कमरे में खाना ले जाना सख्त मना है और मैस में खाना खाते समय एक थाली में एक छात्रा ही खाना खायेगी। एक छात्रा दूसरे छात्रा को मेहमान बनकर मैस में खाना नहीं खा सकेगी। प्रवेश पश्चात् खाना मैस में ही खाना होगा बाहर नहीं खा सकते। मैस एडवांस 2500 रू होगा।
  9. बिजली चार्ज उपयोग अनुसार, मैस चार्ज प्रतिमाह डाईट के हिसाब से दोनों देना होगा ।
  10. प्रति माह की 7 तारीख तक मैस व बिजली चार्ज जमा करावे अन्यथा पाँच रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क लगेगा। जो छात्रा छात्रावास से अनुपस्थित रहेगा उसकी मैस डाइट चालू रहेगी।
  11. बीमारी या अन्य आवश्यक अवकाश के लिए पूव अनुमति लेना अनिवार्य होगा। स्वीकृत अवकाश होने पर मैस डाईट नहीं लगेगी।
  12. कोई भी मेहमान रात्रि में छात्रावास में नहीं ठहर सकेगा।
  13. छात्रावास की सम्पति का दुरूपयोग, तोड़-फोड़ व नुकसान पहुँचाने पर छात्रा से उसकी क्षति पूर्ति की जावेगी। छात्रावास की कोई भी चल सम्पति छात्रावास के बाहर नहीं ले जाई जावेगी।
  14. छात्रावास के नियमों के विरुद्ध आचरण करने वाली छात्रा दण्ड की भागीदार होगी तो छात्रावास से निष्कासन तक भी किया जा सकता है। प्रबन्ध कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम होगा।
  15. छात्रा अपना एक ऐसा संरक्षक पेश करेगा जो यह लिखित में दे कि वह छात्र के आचरण और छात्रावास सम्बन्धित समस्त शुल्कों की अदायगी का उतरदायी होगा।
  16. अनाधिकृत रूप से रहने वाले छात्रा के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती है।
  17. छात्रावास का फाटक रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बन्द रहेगा। विशेष अवस्था में छात्रावास से बाहर रहने की वार्डन से लिखित में इजाजत लेना जरूरी है।
  18. पंखे व लाइट के अलावा अन्य बिजली के उपकरण जैसे हीटर, बिजली की प्रेस आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।
  19. प्रत्येक छात्रा अपने स्वयं की वर्तमान फोटो की 3 कापियां संलग्न करे।
  20. प्रत्येक छात्रा को श्री राजपूत सभा के कार्यक्रमों में बुलाये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जावेगी।
  21. दो पहिया वाहन प्रशासन द्वारा बनाई गई पार्किंग स्थल पर खड़ा करना अनिवार्य है। अपने कमरे तक दो पहिया ले जाना वर्जित है।
  22. अपना निजी वाहन रखने के लिये प्रवेश के समय पूर्व अनुमति और वाहन का पार्किंग शुल्क जमा कराना अनिवार्य है।
  23. छात्रसंघ चुनाव, समाज के आन्दोलन एवं किसी भी प्रकार की मीटिंग छात्रावास में रहने वाली छात्रा बिना प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की आज्ञा के नही कर सकेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो ऐसी छात्रा के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
  24. अगर कोई छात्रा छात्रावास के नाम का दुरूपयोग (जैसे बसों में वी.आई.पी मांगना, रेस्टोरेन्ट में रियायत मांगना सिनेमा हॉल में रियायत मांगना, त्यौहारों पर छात्रावास के नाम से चन्दा मांगना आदि) करती हुई पाई गई तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
  25. किसी भी छात्रा को हॉस्टल की छत पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। ऐसा करती पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हागी।
  26. प्रत्येक दिवस 7.30 PM Roll Call में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
  27. छात्रावास में आवागमन पर नियंत्रण है छात्रा बार-बार छात्रावास से बाहर नहीं जा सकते हैं। पूरे दिन में केवल तीन दफा आने जाने की अनुमति होगी। अन्यथा वार्डन साहब की विशेष अनुमति से ही आवागमन होगा।
  28. सभी विद्यार्थीयों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान सरकार के निर्देशित दिशा-निर्देशों का पालना करना अनिवार्य है। उल्लंघन नियमानुसार दडनीय होगा।
  29. छात्रावास परिसर में शराब, सिगरेट, गुटका व अन्य नशे सम्बन्धित वस्तुएं वर्जित है यदि कोई पाया जाता है तो छात्रावास से निष्कासित किया जायेगा और लॉजिंग राशि व कॉशन मनी जब्त की जायेगी।
  30. छात्रावास में प्रवेश मिनिमम 3 महिने के लिए लेना अनिवार्य है यदि इस अवधि से पहले छात्रावास खाली करने की दशा में लॉजिंग राशि वापिस नहीं होगी। प्रवेश पश्चात् यदि किसी छात्रा द्वारा छात्रावास के नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में छात्रा से कॉशन मनी और लॉजिंग राशि जब्त करके छात्रावास खाली कराया जा सकता है और अन्य जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

 

 
 
 
 
 
 
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